जयपुर । जयपुर पुलिस आयुक्त बीजू जाॅर्ज जोसेफ ने यातायात नियमों के उल्लंघनकर्ता वाहन चालकों के विरूद्ध चालानी कार्रवाई को कैशलैस किये जाने के निर्देश दिए हैं। पुलिस कमिश्नर बीजू द्वारा यातायात पुलिस को दिए आदेशों के तहत मोटर यान संशोधन अधिनियम 2019 व अन्य में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत नियमों की अवहेलना करने वाले चालकों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई में जुर्माना ऑनलाइन ही लिया जाएगा। ऑफलाइन देना हो तो यादगार पहुंचकर चालान शाखा में जमा करवा सकते हैं।
डीसीपी ट्रैफिक शहीन सी ने बताया कि यातायात पुलिस द्वारा की जा रही चालान कार्रवाई में पारदर्शिता लाने के लिए ई-चालान एप में प्रायोगिक तौर पर कैश विकल्प डिसएबल किया जा रहा है। अब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई से भुगतान कर सकेंगे।
उन्होने यह भी बताया कि यदि किसी उल्लंघनकर्ता के पास जुर्माना राशि के लिए पेमेंट का आनलाईन प्लेटफार्म नहीं है तब उसका एम.परिवहन डी.जी लाॅकर अथवा परिवहन विभाग के द्वारा जारी आनलाईन आरसी, लाईसेंस को डिजीटल रूप से जब्त कर पेंडिग चालान बनाया जायेगा। जिसका भुगतान यादगार भवन अजमेरी गेट चालान शाखा कमरा नंम्बर 30, 31 में नकद राशि के साथ-साथ डेबिट कार्ड,
क्रेडिट कार्ड एवं यूपीआई के माध्यम ये भुगतान किया जा सकता है। इसके अलावा उल्लंघनकर्ता द्वारा ई-चालान की पेडिंग चालान अधिकृत वेबसाइट https://echallan.parivahan.gov.in/index/accusedchallan पर जमा करवाया जा सकता है।
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