बीकानेर के जयनारायण व्यास कॉलोनी थाने में पड़ोसियों के बीच हुए विवाद के चलते एक व्यक्ति ने तीन महिलाओं समेत पांच लोगों के खिलाफ आवारा कुत्तों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जेएनवीसी के सेक्टर 3ई में रहने वाले गुरदीप सिंह के बेटे बलजीत सिंह ने मामला दर्ज कराया है।
उसका आरोप है कि पड़ोस में रहने वाली कुछ महिलाएं और पुरुष मिलकर गली में रहने वाले आवारा कुत्तों को प्रताड़ित करते हैं। इन कुत्तों को पीटा जाता है। इतना ही नहीं, उन पर मिर्च मिला गर्म पानी भी फेंका जाता है, जिससे आवारा कुत्तों को शारीरिक पीड़ा होती है। मिर्च का पानी इन जानवरों को नुकसान पहुंचाता है।
बलजीत ने इस संबंध में 15 मई को पुलिस को रिपोर्ट दी है, जिसमें इसी सेक्टर में रहने वाली तीन महिलाओं और दो पुरुषों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 325 के तहत मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर में दो पुरुषों और एक महिला के नाम दिए गए हैं। वहीं, दो महिलाओं को 'आंटी' कहकर संबोधित किया गया है। व्यास कॉलोनी पुलिस ने मामले की जांच एसआई शारदा को सौंपी है। इस मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जा सकती है।
बीएनएस 325 धारा क्या है?
बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) की धारा 325 भारतीय न्याय संहिता 2023 की एक धारा है, जो जानवरों को मारने, अपंग करने या घायल करने से संबंधित है। यह धारा किसी भी जानवर को जानबूझकर नुकसान पहुँचाना अपराध घोषित करती है। अगर अपराध साबित हो जाता है तो पाँच साल की कैद की सज़ा दी जाती है।
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