किरायेदार और मकान मालिक के अधिकार: भारतीय कानून ने मकान मालिक और किरायेदार दोनों के लिए विशेष अधिकार निर्धारित किए हैं। यदि इन अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो संबंधित पक्ष अपनी बात रख सकते हैं। अक्सर देखा जाता है कि आर्थिक कठिनाइयों के कारण किरायेदार किराया चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मकान मालिक किरायेदार से घर खाली करवा सकते हैं यदि वह दो महीने तक किराया नहीं चुकाते। आइए, इस पर चर्चा करते हैं।
कानूनी नियमों की जानकारी
भारत में किरायेदारों और मकान मालिकों के लिए विभिन्न कानूनी अधिकार बनाए गए हैं। कई बार इन अधिकारों के बारे में जानकारी की कमी के कारण विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए, इन अधिकारों को समझना आवश्यक है।
आज हम किराया न चुकाने की स्थिति में दोनों पक्षों के अधिकारों पर चर्चा करेंगे।
कानून के तहत नियम
भारतीय कानून के अनुसार, आदर्श किराया अधिनियम, 2021 के तहत मकान मालिक को अचानक किराया बढ़ाने का अधिकार नहीं है। यदि वह ऐसा करना चाहते हैं, तो उन्हें किरायेदार को तीन महीने पहले सूचित करना होगा। इसके बाद, रेंट एग्रीमेंट में नए किराए का उल्लेख करने से पहले दोनों पक्षों को सहमति बनानी होगी।
किराया न चुकाने पर किरायेदार के अधिकार
यदि कोई किरायेदार किसी कारणवश किराया नहीं चुका पाता है, तो मकान मालिक को उसे बिजली या पानी की सुविधाएं बंद करने का अधिकार नहीं है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मकान मालिक किरायेदार को इन सुविधाओं से वंचित नहीं कर सकते।
मकान मालिक का अधिकार
यदि कोई किरायेदार कमरे या मकान में रह रहा है, तो मकान मालिक का बिना कारण बताए वहां जाना उचित नहीं है। यदि किरायेदार घर में नहीं है, तो भी मकान मालिक को बिना अनुमति घर में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है।
मकान मालिक बिना कारण बताए किरायेदार को घर खाली करने के लिए नहीं कह सकते। यदि ऐसा करना है, तो उन्हें पहले नोटिस देना होगा।
मकान मालिक के अधिकार
कानूनी प्रावधान केवल किरायेदारों के लिए नहीं, बल्कि मकान मालिकों के लिए भी हैं। यदि कोई किरायेदार दो महीने से अधिक समय तक किराया नहीं चुकाता है, तो मकान मालिक घर खाली करवा सकते हैं। इसके अलावा, यदि किरायेदार गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त है, तो भी मकान मालिक उसे घर से बाहर निकाल सकते हैं।
किसी भी स्थिति में, मकान मालिक को किरायेदार को घर से बाहर निकालने के लिए कम से कम 15 दिन पहले नोटिस देना होगा।
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