संसद के दोनों सदनों से वक्फ संशोधन बिल के पारित होते ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अवैध वक्फ संपत्तियों की जांच का निर्णय लिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो संपत्तियां अवैध रूप से वक्फ घोषित की गई हैं, उन्हें चिन्हित किया जाएगा और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कई जिलों में तालाब, चारागाह, खलिहान और सार्वजनिक उपयोग की भूमि को वक्फ घोषित किया गया है, जिनकी अब जांच की जाएगी।
जिलाधिकारियों को दिए गए निर्देश
इस संदर्भ में, यूपी सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अभियान चलाकर उन वक्फ संपत्तियों की पहचान करें जो राजस्व रिकार्ड में नहीं हैं और जिन्हें नियमों के खिलाफ वक्फ घोषित किया गया है। इन अवैध रूप से कब्जाई गई भूमि की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। राजस्व विभाग के अनुसार, सुन्नी वक्फ बोर्ड की केवल 2,533 संपत्तियां पंजीकृत हैं, जबकि शिया वक्फ बोर्ड की 430 संपत्तियां ही पंजीकृत हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 1,24,355 संपत्तियां और शिया वक्फ बोर्ड के पास 7,785 संपत्तियां हैं। यूपी में शिया वक्फ बोर्ड अलग से कार्यरत है.
सीएम योगी का बयान
सीएम योगी ने प्रयागराज में एक सभा के दौरान कहा था कि वक्फ बोर्ड शहरों में जमीन पर बेबुनियाद दावे करता है। कुंभ मेले की तैयारियों के दौरान उन्होंने कहा कि जहां मेले का आयोजन हो रहा है, वह भूमि वक्फ की है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या वक्फ बोर्ड भू-माफिया बन गया है? अब ऐसे अवैध दावों को सहन नहीं किया जाएगा। राष्ट्रहित सर्वोपरि है। जो लोग राष्ट्र के प्रति वफादार होते हैं, वे हमेशा अपना रास्ता खोज लेते हैं। योगी ने पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया जिन्होंने इस महत्वपूर्ण बिल को पारित कराया।
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