मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पुलिस ने एक स्कूटी का 20 लाख 74 हजार रुपये का चालान कर दिया. अब यह विवादित चालान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिससे पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया है. जिसके बाद अधिकारी इस मामले में अपनी सफाई दे रहे हैं.
दरअसल बीती 4 नवंबर को नई मंडी कोतवाली क्षेत्र स्थित गांधी कॉलोनी चौकी पर एक स्कूटी सवार अनमोल सिंघल का 20 लाख 74 हजार रुपये का चालान कर दिया था. चालान को लेकर हवाला दिया गया था कि स्कूटी सवार ने ना तो हेलमेट लगाया हुआ था और ना ही उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस था. इसके अलावा सवार के पास गाड़ी का कोई कागज भी नहीं था. जिसके चलते चालान के बाद पुलिस ने गाड़ी को सीज कर दिया.
चालान हुआ वायरल तो कर दिया 4 हजार
स्कूटी सवार ने जब चालान को सोशल मीडिया पर वायरल किया तो पुलिस भी हरकत में आई और आनन-फानन में चालान को 4 हजार रुपये कर दिया. अधिकारियों की माने इस स्कूटी पर कार्रवाई करते हुए 207 एमवी एक्ट की धारा लगती है. लेकिन जिस सब इंस्पेक्टर द्वारा यह चालान किया गया है वह 207 एमवी भरना भूल गए. जिससे मिनिमम चालान धारा में जुड़ गया और ये चालान 20 लाख 74 हजार रुपये हो गया था.
एसपी ट्रैफिक अतुल चौबे ने बताया कि मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र के सब इंस्पेक्टर द्वारा वाहन चेकिंग की जा रही थी. इस दौरान एक बाइक जिसके पास न तो कागज थे और न ही डीएल था. इसके अलावा ड्राइवर ने हेलमेट भी नहीं लगाया था.
207 एमपी एक्ट के तहत होता है 2 हजार रुपये मिनिमम जुर्माना
ऐसे में वाहन के खिलाफ 207 एमवी एक्ट की धारा लगनी थी. लेकिन जो मिनिमम जुर्माना भरा जाता है, वह राशि और 207 संख्या जुड़ गई व चालान 20 लाख 74 हजार रुपये हो गया. 207 एमवी एक्ट में अगर किसी वाहन का चालान किया जाता है तो मिनिमम जुर्माना जो भरा जाता है वह 2000 होता है.
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