भारतीय सेना के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर चल रहे एक केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर लखनऊ की एसीजेएम-III MP-MLA कोर्ट में पेश नहीं हुए। यह लगातार पांचवीं बार है जब वे कोर्ट में हाजिर नहीं हुए हैं।
यह मामला सीमा सड़क संगठन (BRO) के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव की ओर से 2023 में दर्ज कराई गई शिकायत से जुड़ा है, जिसमें राहुल पर सेना का अपमान करने का आरोप है।
🧾 समन जारी, हाईकोर्ट से राहत नहीं
इस केस में ट्रायल कोर्ट ने 11 फरवरी 2024 को राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया था, जिसे उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में चुनौती दी। लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए निचली अदालत की कार्यवाही को सही ठहराया।
इसके बावजूद, राहुल गांधी 4 जून और 23 जून को भी कोर्ट में पेश नहीं हुए।
🧑⚖️ ‘कोई स्टे आदेश नहीं’, वारंट की मांग
राहुल गांधी की तरफ से वकील प्रांशू अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर करने की जानकारी दी। हालांकि शिकायतकर्ता उदय शंकर श्रीवास्तव और उनके वकील विवेक तिवारी ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट में अपील करने मात्र से निचली अदालत की कार्यवाही नहीं रुकती, और राहुल के पास फिलहाल कोई स्टे ऑर्डर नहीं है।
इसी आधार पर राहुल गांधी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी करने की मांग की गई।
📅 अब निगाहें 15 जुलाई पर टिकीं
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अगली सुनवाई की तारीख 15 जुलाई तय की गई है। अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि क्या राहुल गांधी को कोई राहत मिलेगी या उनके खिलाफ NBW जारी किया जाएगा।
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