घर बैठे ऑनलाइन पुलिस शिकायत (FIR) कैसे दर्ज करें? जानिए पूरी प्रक्रिया
डिजिटल युग में, नागरिकों को अब आपराधिक घटनाओं की शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर का उपयोग करके घर बैठे ही ऑनलाइन प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कर सकते हैं। चोरी, धोखाधड़ी, धमकी, तथा खोई-पाई वस्तुओं जैसी घटनाओं के बारे में शिकायतें अब ऑनलाइन दर्ज की जा सकेंगी। पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करने में अक्सर बाधाएं आती हैं, लेकिन ऑनलाइन सुविधा के कारण अब यह प्रक्रिया आसान हो गई है। आइये इस प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानें।
ऑनलाइन ई-एफआईआर कैसे दर्ज करें?
-ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
राज्य पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं:
आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य की पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट खोलें। उदाहरण के लिए, गुजरात के लिए वेबसाइट है:
पंजीकरण करवाना:-
आपको वेबसाइट पर पंजीकरण करना होगा। इसके लिए आपको नाम, लिंग, मोबाइल नंबर और पता जैसी व्यक्तिगत जानकारी देनी होगी।
मोबाइल नंबर सत्यापित करें:-
पंजीकरण के दौरान दिए गए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। इस ओटीपी को दर्ज करके नंबर को सत्यापित करें, जिसके बाद आप लॉग इन कर पाएंगे।
ई-एफआईआर विकल्प चुनें:-
लॉग इन करने के बाद वेबसाइट पर ‘ई-एफआईआर’ विकल्प चुनें। इस पर क्लिक करने पर एक फॉर्म खुलेगा।
फॉर्म भरें:
आपको फॉर्म में निम्नलिखित विवरण प्रदान करने होंगे:
व्यक्तिगत जानकारी (नाम, पता, आदि)
घटना का स्थान, दिनांक, समय
घटना का पूरा विवरण (क्या हुआ, कैसे हुआ, आदि)
फॉर्म जमा करें:
फॉर्म भरें और सबमिट करें. आवेदन जमा होने के बाद पुलिस विभाग द्वारा सत्यापन प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
एफआईआर का सत्यापन और प्रतिलिपि:
पुलिस आपके घर आकर या फोन पर सत्यापन करेगी। सत्यापन पूरा होने के बाद आपको एफआईआर की एक प्रति प्राप्त होगी।
किन घटनाओं के लिए ऑनलाइन एफआईआर दर्ज की जा सकती है?
दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के अनुसार, निम्नलिखित असंज्ञेय घटनाओं के लिए ऑनलाइन एफआईआर दर्ज की जा सकती है:
खोई और पाई गई वस्तुएँ
चोरी (सामान्य चोरी, वाहन चोरी, आदि)
धमकी
गुमशुदा व्यक्ति की जानकारी
हालांकि, हत्या, डकैती, बलात्कार या सामूहिक बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों के लिए निकटतम पुलिस स्टेशन जाना आवश्यक है, क्योंकि ऐसे मामलों में तत्काल जांच और कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता होती है।
राज्यों की आधिकारिक पुलिस वेबसाइटें
प्रत्येक राज्य की अपनी आधिकारिक पुलिस वेबसाइट है जिसके माध्यम से ऑनलाइन एफआईआर दर्ज की जा सकती है:
गुजरात: gujhome.gujarat.gov.in
दिल्ली: delhipolice.gov.in
उत्तर प्रदेश: uppolice.gov.in
मध्य प्रदेश: Citizen.mppolice.gov.in
हरियाणा: haryanapoliceonline.gov.in
राजस्थान: police.rajasthan.gov.in
ओडिशा: odishapolice.gov.in
उत्तराखंड: uttarakhandpolice.uk.gov.in
शिकायत दर्ज करने का समय
आप घटना के बाद कभी भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। हालांकि, सीआरपीसी की धारा 468 के अनुसार, यदि अपराध की सजा एक वर्ष है, तो शिकायत एक वर्ष के भीतर दर्ज की जानी चाहिए। यदि संभव हो तो, घटना के बाद यथाशीघ्र शिकायत दर्ज कराना सबसे अच्छा है, क्योंकि इससे जांच प्रक्रिया में तेजी आती है।
अन्य ऑनलाइन पुलिस सेवाएँ
ऑनलाइन एफआईआर के अलावा आप पुलिस विभाग की अन्य सेवाओं का भी लाभ उठा सकते हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
किरायेदार पंजीकरण
चरित्र प्रमाण पत्र
घरेलू सहायकों का पंजीकरण
किसी कार्यक्रम या प्रदर्शनी के लिए अनुमति हेतु आवेदन
किरायेदारी सत्यापन
पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए आवेदन
ऑनलाइन एफआईआर क्यों जरूरी है?
कई बार शिकायत दर्ज कराने पुलिस थाने जाने पर आवेदकों को निराशा हाथ लगती है। कुछ घटनाओं में पुलिस शिकायतकर्ता को एक साधारण आवेदन देकर वापस भेज देती है या एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी करती है। ऑनलाइन एफआईआर सुविधा ऐसी समस्याओं का समाधान करती है, जिससे नागरिक आसानी से और शीघ्रता से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यह सुविधा विशेष रूप से गैर-संज्ञेय अपराधों के लिए प्रभावी है, जिनमें तत्काल पुलिस हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है।
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