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अब चेक क्लियर होने के लिए नहीं करना होगा 2 दिन का इंतजार, RBI ने बदला नियम; 4 अक्टूबर से होगा लागू

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नए चेक क्लियरिंग नियम: अगर आपने चेक जमा किया है तो अगले दो कार्यदिवसों तक इंतज़ार करें, फिर आपका चेक क्लियर हो जाएगा और आपके पैसे आपके खाते में आ जाएँगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यहाँ चेक जमा होते ही पैसे तुरंत ट्रांसफर हो जाएँगे। भारतीय रिज़र्व बैंक ने चेक क्लियरेंस के नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है। 4 अक्टूबर से चेक क्लियरेंस की समय सीमा 2 कार्यदिवसों से घटकर कुछ घंटे रह जाएगी।चेक क्लियरेंस के नए नियम:भारतीय रिज़र्व बैंक ने चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) को निरंतर क्लियरिंग और प्राप्ति पर निपटान (Continuous Clearing and Settlement on Realisation) में बदलने की घोषणा की है। इससे बैंकों में चेक क्लियरिंग में लगने वाला समय दो दिन से घटकर कुछ घंटे रह जाएगा। केंद्रीय बैंक ने चेक क्लियरिंग सिस्टम को तेज़ करने के लिए यह कदम उठाया है।नया नियम 4 अक्टूबर से लागू होगा।आरबीआई की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया है कि नई व्यवस्था दो चरणों में लागू होगी। पहला चरण 4 अक्टूबर 2025 से 3 जनवरी 2026 तक और दूसरा चरण 3 जनवरी से लागू होगा।आरबीआई ने नई प्रणाली के कामकाज की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इसमें एक ही प्रेजेंटेशन सेशन होगा जिसमें सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चेक प्रस्तुत करना होगा। इसके तहत, चेक प्राप्त करने वाले बैंक को चेक को स्कैन करके क्लियरिंग हाउस भेजना होगा। इसके बाद, क्लियरिंग हाउस उस चेक की इमेज भुगतानकर्ता बैंक को भेजेगा। इसके बाद, कन्फर्मेशन सेशन सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक होगा। इसमें भुगतानकर्ता बैंक को उस चेक पर सकारात्मक या नकारात्मक पुष्टि देनी होगी।यहाँ बड़ी बात यह है कि हर चेक का एक 'आइटम एक्सपायरी टाइम' होगा जिसके बारे में पुष्टि देनी होगी। आरबीआई ने बताया कि सतत समाशोधन और प्राप्ति पर निपटान के पहले चरण में, सभी बैंकों के लिए चेक समाशोधन का 'आइटम एक्सपायरी टाइम' शाम 7 बजे तय किया गया है। दूसरे चरण में, इसे घटाकर तीन घंटे कर दिया जाएगा। यानी बैंक को चेक प्रस्तुत होने के तीन घंटे के भीतर उसे क्लियर करना होगा। सीटीएस आने के बाद चेक प्रस्तुत होने की कोई प्रविष्टि नहीं होगी।
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