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Jammu And Kashmir High Court: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने पाकिस्तान डिपोर्ट की गई महिला को वापस लाने का केंद्र सरकार को दिया आदेश, जानिए जज ने क्यों उठाया ये कदम?

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श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वो पाकिस्तान डिपोर्ट की गई रक्षंदा राशिद नाम की महिला को पाकिस्तान से वापस लाए। रक्षंदा राशिद के पति ने जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर बताया है कि उनकी पत्नी का कोई भी परिजन पाकिस्तान में नहीं रहता है। रक्षंदा राशिद के पति ने याचिका में ये भी कहा है कि उनकी पत्नी को गंभीर बीमारियां हैं। जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ये जानकारी भी जस्टिस राहुल भारती की बेंच को याचिकाकर्ता की तरफ से दी गई कि रक्षंदा राशिद अभी लाहौर के एक होटल में रह रही है।

याचिका में बताया गया है कि रक्षंदा राशिद 38 साल से भारत में रह रही है। उसके दो बच्चे भी हैं। याचिका की मेरिट पर जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। याचिका के बारे में जस्टिस राहुल भारती ने कहा कि मेरिट पर सुनवाई चल रही है, लेकिन कभी-कभी संवैधानिक मामले तय करने वाली अदालत को मानवता के मसले पर हस्तक्षेप करना पड़ता है। कोर्ट ने कहा कि मानव जीवन के मसले में मानवाधिकार की सबसे बड़ी भूमिका है। जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट की बेंच ने कहा कि इस वजह से वो केंद्रीय गृह मंत्रालय को आदेश दे रहा है कि रक्षंदा राशिद को पाकिस्तान से वापस लाया जाए।

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22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए पाकिस्तान और वहां के नागरिकों के बारे में फैसले लिए थे। केंद्र सरकार ने भारत आए सभी पाकिस्तानी नागरिकों को आदेश दिया था कि वे वापस अपने देश चले जाएं। इसके बाद 30 मई को रक्षंदा राशिद को पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया था। उसी तारीख को रक्षंदा के पति की ओर से दाखिल याचिका पर जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट में पहली सुनवाई थी। जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा है कि इस मामले में अब 1 जुलाई 2025 को वो अगली सुनवाई करेगा।

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