जयपुर। भजनलाल सरकार ने एक बार फिर से मंत्रिमण्डल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित इस बैठक में कर्मचारी कल्याण एवं विभिन्न संवर्गों के कार्मिकों के लिए पदोन्नति के अधिक अवसर उपलब्ध करवाने से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले सरकार ने किए हैं।
उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेम चन्द बैरवा ने इस संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने कार्मिकों के हित को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2025-26 में पदोन्नति हेतु नीचे के पद पर वांछित अनुभव अथवा सेवा अवधि में 2 वर्ष का शिथिलन दिए जाने का निर्णय किया है। यह शिथिलन ऐसे कार्मिकों को दिया जा सकेगा, जिन्होंने वर्ष 2023-24 तथा 2024-25 के दौरान वांछित अनुभव या सेवा अवधि में कोई शिथिलन नहीं लिया है। कार्मिक परिवीक्षाकाल के दौरान पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे। इसके लिए विभिन्न सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।
राजस्थान सचिवालय सेवा नियम-1954 में संशोधन किया जाएगा
उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेम चन्द बैरवा ने बताया कि शासन सचिवालय सेवा (मंत्रालयिक संवर्ग) के कार्मिकों को पदोन्नति के समुचित अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजस्थान सचिवालय सेवा नियम-1954 में संशोधन किया जाएगा। इसके अनुसार वरिष्ठ उप शासन सचिव एवं उप शासन सचिव पदों के लिए निर्धारित अनुपात 13ः10 के स्थान पर 16ः10 में संशोधित किया जाएगा।
वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक (लेवल-10) का पद सृजित
उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेम चन्द बैरवा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा कृषि विभाग में कृषि विस्तार सेवाओं के सुदृढ़ीकरण एवं कृषि विस्तार संवर्ग में कृषि पर्यवेक्षक (लेवल-5) को पदोन्नति के अवसर देने के लिए वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक (लेवल-10) का पद सृजित किया गया है। इसे अब तक सेवा नियमों में शामिल नहीं किया जा सका था। अब मंत्रिमंडल के अनुमोदन के बाद वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक के पद का पे-लेवल राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम-2017 में सम्मिलित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पशुपालन विभाग में पशुपालन अधीनस्थ सेवा में पशुधन सहायक के परिवर्तित पदनाम पशुधन निरीक्षक, पशु चिकित्सा सहायक के परिवर्तित पदनाम पशुधन प्रसार अधिकारी एवं सहायक सूचना अधिकारी के परिवर्तित पदनाम वरिष्ठ पशुधन प्रसार अधिकारी को और इस कैडर में पदोन्नति के अधिक अवसर देने के लिए सृजित नवीन पद मुख्य पशुधन प्रसार अधिकारी (लेवल-12) को भी सेवा नियमों में शामिल किया जा रहा है। भजनलाल सरकार द्वारा लिए गए ये फैसले प्रदेश के कर्मचारियों के लिए किस साैगात से कम नहीं है।
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