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यूपी में दोगुनी हुई शादी करने पर मिलने वाली रकम, जानें कहां होगा रजिस्ट्रेशन

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हर मां-बाप का सपना होता है कि उनकी बेटी की शादी अच्छे से, पूरे रीति-रिवाज और धूमधाम से हो। लेकिन कई बार आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण माता-पिता का यह सपना अधूरा रह जाता है। खासकर गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए बेटी की शादी एक बड़ा बोझ बन जाती है।

ऐसे में सरकार की योजनाएं एक बड़ा सहारा बनती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐसी ही योजना शुरू कर रखी है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। इस योजना के जरिए सरकार गरीब परिवारों को बेटी की शादी के लिए आर्थिक सहायता देती है। और अब सरकार ने इस योजना में मिलने वाले फायदे को डबल कर दिया है।

अब मिलेंगे ₹1 लाख रुपये की सहायता

उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना के तहत पहले गरीब परिवारों को बेटी की शादी के लिए ₹51,000 की सहायता दी जाती थी। लेकिन हाल ही में सरकार ने इस राशि को बढ़ाकर ₹1,00,000 कर दिया है। यानी अब माता-पिता को डबल फायदा मिलने वाला है।

सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, यह सहायता सिर्फ उन्हीं परिवारों को दी जाती है जो इस योजना में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और जिनकी पात्रता तय मानकों के अनुसार होती है।

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इस तरह मिलता है ₹1 लाख का फायदा

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कुल ₹1 लाख की सहायता निम्नलिखित तरीके से दी जाती है:

  • ₹75,000 कैश सीधे लड़की के खाते में ट्रांसफर किया जाता है।

  • ₹10,000 के सामान, जिसमें कपड़े, बर्तन, गिफ्ट आदि होते हैं, विवाह समारोह के दौरान दिए जाते हैं।

  • ₹15,000 सामूहिक विवाह फंक्शन के आयोजन और अन्य व्यवस्थाओं के लिए होते हैं।

इस योजना का मकसद सिर्फ आर्थिक सहायता देना ही नहीं, बल्कि बेटियों की शादी को सामाजिक सम्मान और सुरक्षा के साथ सम्पन्न कराना भी है।

किन्हें मिलता है इस योजना का लाभ?

  • उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी।

  • बीपीएल परिवार या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग।

  • लड़की की उम्र 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए।

  • माता-पिता की कुल वार्षिक आय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर होनी चाहिए।

  • लड़की की पहली शादी होनी चाहिए।

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ऐसे करना होता है आवेदन

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ लेने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया इस प्रकार है:

  • सबसे पहले http://www.shadikalyan.up.gov.in वेबसाइट पर जाएं।

  • "मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना" के सेक्शन में जाएं और "ऑनलाइन आवेदन" पर क्लिक करें।

  • आवेदन फॉर्म को ध्यान से भरें – जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर, आयु, आधार नंबर आदि।

  • आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें:

    • आधार कार्ड

    • आय प्रमाण पत्र

    • जाति प्रमाण पत्र (अगर लागू हो)

    • जन्म प्रमाण पत्र

    • पासपोर्ट साइज फोटो

  • अब सरकार द्वारा तय की गई सामूहिक विवाह तिथियों में से एक तिथि का चयन करें।

  • फॉर्म सबमिट करें और उसकी प्रिंट कॉपी सुरक्षित रखें।

  • महत्वपूर्ण बातें

    • आवेदन समय पर करना जरूरी है क्योंकि हर साल विवाह आयोजन की एक तय संख्या होती है।

    • आवेदन स्वीकृत होने के बाद ही सामूहिक विवाह कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति मिलती है।

    • योजना में फर्जी दस्तावेज देने पर कार्रवाई हो सकती है।

    निष्कर्ष

    उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उन परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और बेटी की शादी को लेकर चिंतित रहते हैं। अब जब सरकार ने इस योजना में मिलने वाली रकम को दोगुना कर दिया है, तो यह और भी फायदेमंद बन गई है। अगर आप भी इस योजना के पात्र हैं, तो समय रहते आवेदन जरूर करें और योजना का पूरा लाभ उठाएं।

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