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प्रयागराज पुलिस की पैरवी से हत्या मामले के 7 आरोपितों को हुई आजीवन कारावास की सजा

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Prayagraj, 23 सितम्बर (Udaipur Kiran News) . Uttar Pradesh के Prayagraj जिले में स्थित माण्डा थाने की पुलिस टीम की प्रभावी पैरवी के चलते मंगलवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कक्ष संख्या-01 Prayagraj ने वर्ष 2015 में हुई हत्या के सात आरोपितों के खिलाफ दोषसिद्ध होने के बाद आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया. यह जानकारी पुलिस उपायुक्त यमुनापार विवेक चन्द्र यादव ने दी.

उन्होंने बताया कि Prayagraj जिले के माण्डा थाने में वर्ष 2015 में इसी थाना क्षेत्र के हेमापुर गांव निवासी उमाशंकर पुत्र रामाधार 2. विजय शंकर पुत्र छोटेलाल 3. रमेश बिन्द पुत्र बागी 4.पारसनाथ बिन्द पुत्र शम्भूनाथ 5.परसुराम पुत्र शम्भूनाथ 6.छोटेलाल बिन्द पुत्र इन्दर 7.विक्रम पुत्र छोटेलाल के खिलाफ धारा-147, 148, 149, 504, 34, 302 Indian दण्ड विधान के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था.

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस ने सभी आरोपितों के विरूद्ध 14 फरवरी 2016 को आरोप पत्र न्यायालय दाखिल किया. अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किये जाने के फलस्वरुप मंगलवार को न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कक्ष संख्या-01 Prayagraj ने इस मामले के सभी के विरूद्ध धारा-302/34 में आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड, धारा-504 में 2-2 वर्ष के कारावास व 2-2 हजार रुपये के अर्थदण्ड, धारा-147 में 2-2 वर्ष के कारावास व 1-1 हजार रुपये के अर्थदण्ड व धारा-148 व 149 में 3-3 वर्ष के कारावास व 3-3 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया.

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(Udaipur Kiran) / रामबहादुर पाल

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