नई दिल्ली/मुंबई, 07 अप्रैल . भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सोमवार को रिलायंस सिक्योरिटीज पर 7 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. ये जुर्माना शेयर ब्रोकर्स के नियमों का पालन न करने के कारण लगाया गया है. सेबी ने अपने आदेश में कहा है कि यह जुर्माना 45 दिनों के भीतर भरना होगा.
पूंजी बाजार नियामक का यह निर्देश भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के 22 दिसंबर, 2022 से 24 जनवरी, 2023 तक पंजीकृत स्टॉक ब्रोकर रिलायंस सिक्योरिटीज का निरीक्षण करने के बाद आया है. इसके तहत यह जांच की गई कि इकाई ने स्टॉक ब्रोकिंग गतिविधियों को संकलित किया है या नहीं.
सेबी ने अपनी जांच में पाया कि रिलायंस सिक्योरिटीज ने तीन मामलों में ग्राहकों को भेजे गए दैनिक मार्जिन ब्योरे में गलत विवरण दिया. इसके अलावा, एक मामले में लेजर बैलेंस को गलत तरीके से रिपोर्ट किया गया था. इसके अलावा पूंजी बाजार नियामक ने पाया कि रिलायंस सिक्योरिटीज ने जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया, क्योंकि आरबीएस ब्योरे की रिपोर्टिंग करते समय नकद जमानत के लिए आंकड़ों को नहीं रखा गया था.
पूंजी बाजार नियामक ने उल्लेख किया कि ब्रोकिंग कंपनी ने कई मामलों में कुछ ग्राहक को अग्रिम जुर्माना लगाया. नियमों के तहत सदस्य किसी भी परिस्थिति में ग्राहक पर अग्रिम मार्जिन के कम संग्रह के लिए जुर्माना नहीं लगाएंगे. इस तरह की गतिविधियों के जरिए रिलायंस सिक्योरिटीज ने स्टॉक ब्रोकिंग मानदंडों का उल्लंघन किया है. नियामक ने इसके अनुसार उस पर सात लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
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/ प्रजेश शंकर
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