-कर्मचारियों को मिलेगा 21 कल्याणकारी योजनाओं का लाभ
नारनाैल, 17 अप्रैल . हरियाणा सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है. श्रम विभाग अब हरियाणा एचकेआरएन से जुड़े कर्मचारियों को भी 21 कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देगा. इन सभी योजनाओं का लाभ पाने के लिए कर्मचारियों को पहले श्रम विभाग में अपना पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा.
उपायुक्त डॉ विवेक भारती ने गुरूवार को बताया कि इस योजना के दायरे में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत सभी प्रकार के कर्मचारी शामिल किए गए हैं. कोई कर्मचारी चाहे वे कॉन्ट्रैक्ट पर हों या स्थायी औद्योगिक श्रमिक, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले हों, विभिन्न निजी व सरकारी कार्यालयों में सेवाएं दे रहे हों या दुकानों आदि में कार्यरत हों, वे सभी इन योजनाओं के दायरे में आएंगे.
उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य राज्य के श्रमिकों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है ताकि वे अधिक सम्मानपूर्वक और सुरक्षित जीवन जी सकें. उन्होंने बताया कि यह कदम राज्य में कार्यरत श्रमिकों के हित में एक मील का पत्थर साबित होगा और इससे लाखों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा. साथ ही इससे एचकेआरएन के तहत काम कर रहे लोगों का मनोबल भी बढ़ेगा. सरकार का उद्देश्य है कि राज्य में कोई भी श्रमिक वंचित न रहे और उसे उसका हक व सामाजिक सुरक्षा पूरी तरह से प्राप्त हो.
उपायुक्त ने बताया कि सरकार द्वारा श्रमिकों के बच्चों के लिए स्कूल की वर्दी, किताबें व कॉपी आदि खरीदने के लिए तीन से चार हजार रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी. इसी प्रकार श्रमिकों के बच्चों की खेलों के प्रति प्रतिभा को विकसित करने के लिए दो से 31 हजार रुपये व कन्यादान योजना के तहत 51 हजार रुपये दिए जाएंगे.
उन्होंने बताया कि श्रमिकों के बच्चों की सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रतिभा विकसित करने के लिए इस योजना के तहत दो हजार से 31 हजार रुपये व्यावसायिक कोर्स के लिए कोचिंग योजना के तहत 20 हजार से एक लाख, छात्रवृति योजना में 10 से 21 हजार रुपये शगुन योजना के तहत 21 हजार रुपये का लाभ दिया जाएगा.
उन्होंने बताया कि प्रसूति योजना के तहत लड़का होने पर 12 हजार रुपये व लड़की होने पर 15 हजार रुपये दिए जाएंगे. साइकिल योजना के तहत पांच हजार, चश्मा योजना के तहत 1500 रुपये तथा सिलाई मशीन योजना के तहत 4500 रुपए का लाभ दिया जाएगा. इसी प्रकार एलटीसी योजना के तहत 1500 रुपये का लाभ, श्रमिकों के किसी भी कारण से अपंगता होने पर एक लाख रुपये से लेकर तीन लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी. डेंटल केयर के लिए चार से 10 हजार रुपये तिपहिया साइकिल योजना के तहत सात हजार, शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए 20 से 30 हजार रुपए प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता दी जाएगी. उन्होंने बताया कि श्रवण मशीन योजना के तहत 10 हजार रुपये कृत्रिम अंग लगाने के लिए साकेत अस्पताल पंचकुला की ओर से निर्धारित दरों के अनुसार मिलेंगे. उन्होंने बताया कि श्रमिकों की विधवाओं व आश्रितों को आर्थिक मदद के तौर पर तीन लाख रुपए का लाभ दिया जाएगा. दाह-संस्कार योजना के तहत 15 हजार रुपये तक का लाभ और मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पांच लाख तक का लाभ दिया जाएगा.
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/ श्याम सुंदर शुक्ला
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