हमीरपुर, 31 मई . राठ नगर पालिका के फरसौलियाना मोहल्ले से सभासद खालिक कुरैशी उर्फ कसाई और उसके गिरोह पर अदालत ने कड़ा शिकंजा कसा. विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अनिल कुमार खरवार ने गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाते हुए खालिक कुरैशी समेत चार आरोपितों को तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. इस फैसले ने न केवल संगठित अपराधियों पर करारा प्रहार किया, बल्कि सत्ता और अपराध के गठजोड़ की सच्चाई भी उजागर कर दी.
मामला वर्ष 2012 में राठ कोतवाली क्षेत्र में घटित उस घटना से जुड़ा है, जब इंस्पेक्टर अंगद प्रताप सिंह ने कस्बा में धीरू उर्फ धीरज नाई, वसीम कुंजड़ा, पिंटू नाई, खालिक कुरैशी और अशोक यादव के संगठित गिरोह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, गिरोह ने राठ कस्बे में अवैध वसूली, मारपीट और दहशत का कारोबार फैला रखा था. गिरोह के मुखिया धीरू को पहले ही सजा मिल चुकी है, अब शेष आरोपितों पर भी अदालत ने सख्त फैसला सुनाया.
सभासद और वक्फ ईदगाह राठ का उप प्रबंधक खालिक कुरैशी पर पहले से ही हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, रंगदारी और सरकारी काम में बाधा डालने जैसे 20 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं. जबकि वसीम कुंजड़ा के खिलाफ भी दो दर्जन से ज्यादा संगीन मामले पंजीकृत हैं. इसके बावजूद, दोनों ने सालों तक कानून की पकड़ से बचते हुए सत्ता के गलियारों में अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखे थे. बताते चलें कि सभासद खालिक कसाई नगर की ईद का कमेटी में उप प्रबंधक है.
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/ पंकज मिश्रा
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