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अवैध मिट्टी खनन और तीन मौतों के दोषी सुनील चैन पर मुकदमा दर्ज, 25 हजार का ईनाम घोषित

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–साथियों के विरुद्ध भी दर्ज की गई गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट

मथुरा, 16 जून (Udaipur Kiran) । शहर के गोविंद नगर क्षेत्र में कॉलोनी बसाने के लिए 60 फीट ऊंचे टीले से अवैध रूप से मिट्टी खनन करने के मामले में चांदी कारोबारी सुनील गुप्ता उर्फ सुनील चैन और उसके साथियों के विरुद्ध पुलिस ने सोमवार गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटना के बाद से ही फरार सुनील चैन पर एसएसपी ने 25 हजार रुपये का ईनाम घोषित किया है। उसके अन्य साथियों के बारे में भी पुलिस जानकारी जुटा रही है।

वहीं सोमवार को समूचे विवादास्पद परिसर को पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में ले लिया है। कई बार आक्रोशित स्थानीय लोगों ने जाम लगाने की कोशिश की जिनको पुलिस ने खदेड़ दिया। करीब ढाई हजार गज भूमि पर कॉलोनी काटने के साथ ही सुनील चैन यहां वर्षों पुराने टीले की मिट्टी का भी खनन करा रहा था। खनन कराते समय रविवार दोपहर 12 बजे छह मकान भरभराकर गिर गए, जबकि मकानों में दरार आ गई है। मिट्टी के मलबे में दबकर यहां रहने वाले तोताराम सैनी और वृंदावन के गौतमपाड़ा निवासी आठ वर्षीय काव्या और तीन वर्षीय युवानी की मृत्यु हो गई। यह दोनों बहनें गर्मी की छुट्टियों में अपने नाना विनोद शर्मा के घर आई थीं। पुलिस ने इस मामले में सुनील चैन और उसके साथियों के विरुद्ध मृतक तोताराम के भाई हेमंत की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज की है।

एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि खनन में सुनील चैन के अलावा अन्य कौन-कौन शामिल थे। उनका पता लगाया जा रहा है। सुनील चैन की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। उसके ऊपर 25 हजार रुपये का ईनाम घोषित किया गया है। जल्द ही अन्य साथियों का पता लगाकर उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा।

(Udaipur Kiran) / महेश कुमार

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