जयपुर, 13 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) . Rajasthan हाईकोर्ट ने दिवाली अवकाश के दौरान स्कूल का संचालन करने पर कार्रवाई का नोटिस देने से जुड़े मामले में शहर के छह बडे निजी स्कूलों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने पर अंतरिम रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस संजीत पुरोहित की एकलपीठ ने यह आदेश सोसायटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स की ओर से दायर छह निजी स्कूलों की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में बताया कि प्रदेश की सरकारी स्कूलों के लिए विभाग ने शिविरा पंचांग तय कर रखा है. शिक्षा विभाग इसे गैर सरकारी स्कूलों और अनएडेड स्कूलों पर लागू करना चाहता है. इसके तहत विभाग ने याचिकाकर्ताओं को गत दिनों नोटिस जारी कर कहा कि वे 13 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक दिवाली अवकाश रखे. ऐसा नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उनकी मान्यता तक रद्द की जा सकती है. इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि राज्य सरकार के शिविरा पंचांग को निजी स्कूलों पर लागू करने का अधिकार नहीं है. इसके अलावा यदि शिविरा पंचांग को लागू करेंगे तो आरटीई अधिनियम के तहत निर्धारित शैक्षणिक दिवस लागू नहीं हो पाएंगे. शिविरा पंचांग में जहां 105 कार्यदिवस बताए गए हैं, वहीं आरटीई एक्ट में कक्षा पहली से पांचवी तक 200 दिन और कक्षा छह से आठवीं तक 220 दिन कार्यदिवस घोषित किया गया है. ऐसे में विभाग को पाबंद किया जाए वह उनके खिलाफ कार्रवाई ना करे. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने के निर्देश देते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.
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(Udaipur Kiran)
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