नई दिल्ली, 05 जुलाई (Udaipur Kiran) । केंद्र सरकार ने सड़क सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए शनिवार को देशभर के उपभोक्ताओं से केवल भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) प्रमाणित हेलमेट के उपयोग की अपील की। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत हेलमेट पहनना अनिवार्य है।
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक उपभोक्ता मामलों के विभाग ने बीआईएस प्रमाणीकरण के बिना हेलमेट के निर्माण या बिक्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आह्वान किया। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में सड़कों पर 21 करोड़ से ज़्यादा दोपहिया वाहन हैं। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत हेलमेट पहनना अनिवार्य है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता गुणवत्ता पर निर्भर करती है। घटिया हेलमेट सुरक्षा से समझौता करते हैं और अपने उद्देश्य को विफल करते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो ने वित्त वर्ष 2024-25 में 500 से ज्यादा हेलमेटों का परीक्षण करते हुए 30 से अधिक तलाशी और जब्ती अभियान चलाए।
उपभोक्ता मामलों के विभाग ने नई दिल्ली में नौ निर्माताओं से 2,500 गैर-अनुपालन वाले हेलमेट जब्त किए गए, जिनके लाइसेंस समाप्त हो चुके हैं या रद्द कर दिए गए हैं। घटिया हेलमेट सुरक्षा से समझौता करते हैं और अपने उद्देश्य को विफल करते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए, 2021 से एक गुणवत्ता नियंत्रण आदेश लागू किया गया है, जिसके तहत सभी दोपहिया सवारों के लिए बीआईएस मानकों (IS 4151:2015) के तहत प्रमाणित आईएसआई -चिह्नित हेलमेट पहनना अनिवार्य है।
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(Udaipur Kiran) / प्रजेश शंकर
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